17 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, खाजूवाला में भी कार्रवाई

17 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, खाजूवाला में भी कार्रवाई

बीकानेर। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 17 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित एवं एक का निरस्त किया गया है। सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ स्थित अभिषेक हेल्थ केयर का अनुज्ञापत्र 14 अप्रैल को एक दिन, जवाहर नगर स्थित नीलकंठ मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 15 से 17 अप्रैल तक 3 दिन, रीको करणीनगर एग्रीजॉन स्थित बीकाजी मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 14 से 18 अप्रैल 5 दिन, रानीबाजार स्थित दुर्गा मेडिकल्स का अनुज्ञापत्र 4 से 10 अप्रैल 7 दिन, श्रीडूंगरगढ़ स्थित आदिल मेडिकल एंड जनरल स्टोर, घड़सीसर रोड स्थित बिस्मे रबी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आरडी 682 स्थित बीकानेर मेडिकल स्टोर, डागा बिल्डिंग स्थित डेली केयर फार्मेसी एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 14 से 23 अप्रैल तथा घड़सीसर स्थित एमआई मेडिकोज, हॉस्पिटल रोड नोखा स्थित नामदेव मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 16 से 25 अप्रैल तक 10 दिन, रावला तिराहा खाजूवाला स्थित गुरु नानक दवा सेवा केंद्र का अनुज्ञापत्र 4 से 18 अप्रैल एवं सादुलगंज स्थित ग्लोबल मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 14 से 28 अप्रैल तक 15 दिन, रोझा स्थित अमित मेडिकोज, पूगल स्थित भारत मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 14 अप्रैल से 1 मई तक 18 दिन, बज्जू स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर समेत 16 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया है। अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाजूवाला स्थित बाबर मेडिकोज का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।