











बीकानेर: चेक बाउंस में 6 माह का कारावास और इतने लाख का जुर्माना
बीकानेर। एनआई एक्ट के विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक आशीष जयपाल ने चेक अनादरण के मामले में आरोपी को 6 माह के कारावास और 6.25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। रानीबाजार में बजाज हाउस निवासी सुजाता बजाज ने अपने परिचित उमेश रंगा से घरेलू आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले में सुजाता ने रंगा को चेक दिया। बैंक में चेक लगाया तो खाते में रुपए नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। रंगा ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर सुजाता को दोषी माना और 6 माह के कारावास व 6.25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। परिवादी की ओर से पारसमल बिश्नोई ने पैरवी की।

