बीकानेर: दिनदहाड़े घर में घुसकर बच्चों के गुल्लक से रुपए चोरी करने के आरोपी को 3 साल की सजा

बीकानेर: दिनदहाड़े घर में घुसकर बच्चों के गुल्लक से रुपए चोरी करने के आरोपी को 3 साल की सजा

बीकानेर। रसद विभाग बीकानेर में कार्यरत तत्कालीन प्रवतन अधिकारी सरोज बिश्नोई के घर में घुसकर दिनदहाड़े चोरी करने के आरोपी अजयपाल बिश्नोई को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 की पीठासीन अधिकारी इंदु चौधरी ने 3 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले के अनुसार परिवादिया सरोज बिश्नोई अपने घर में ताला लगाकर बच्चों के साथ अपने गांव गई थी। परिवादिया के गांव जाने के बाद पीछे से आरोपी ने घर में घुसकर बच्चों के गुल्लक को तोड़कर गुल्लक में रखे 8000 रुपए के साथ ही सोने-चांदी के सामान को चुराकर साथ लाए थैले में डालकर दीवार फांदकर टैक्सी में सवार होकर भाग गया।

घटना के बाद जब परिवादिया अपने घर लौटी तो ताले टूटे हुए देखकर जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे ओर मुखबिरों के माध्यम से जानकारी जुटाने के बाद आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। जहां आरोपी ने बच्चों के गुल्लक से चुराए हुए 8 हजार रुपए और सोने चांदी के आभूषण घर में बने कमरे में रखना बताया। जिस पर पुलिस ने परिवादिया को आरोपी के घर ले जाकर सामान की पहचान कराकर 8 हजार रुपए ओर सोने चांदी के आभूषण बरामद करते हुए आरोपी के विरुद्ध चालान पेश कर दिया। चालान पेश होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के वकील ने कम से कम सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ये आरोपी का पहला अपराध है।

पूर्व में कोई दोषसिद्धि नहीं है इसलिए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए आरोपी को भुगती हुई सजा पर छोड़ने का निवेदन किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी को उचित सजा नहीं दी जाती तो वह भविष्य में पुनः अपराध की ओर अग्रसर होगा। वर्तमान में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने से इनकार करते हुए 3 वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। परिवादिया की और से पैरवी एडवोकेट अनिल सोनी ने की।