











Breaking News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को किया रद्द, पेपर लीक विवाद पर बड़ा फैसला
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान, प्रदेश में बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने करीब दो हफ्ते पहले 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब एक साल से यह मामला अदालत में था। 13 अगस्त 2023 को कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक हुआ है, जिससे ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ।
सरकार और अभ्यर्थियों ने किया था विरोध:-
राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थियों ने भर्ती रद्द करने का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि गड़बड़ी सिर्फ 68 अभ्यर्थियों तक सीमित थी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि इस भर्ती में 54 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई है। राज्य सरकार ने कहा कि हम पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ रहे हैं और सही-गलत की पहचान संभव है। इसलिए पूरी भर्ती रद्द करने की जरूरत नहीं। वंही दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है और कई लोग तो अन्य सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देकर इस भर्ती में शामिल हुए हैं। यदि पूरी प्रक्रिया रद्द की जाती है तो यह ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि मामले की जांच एसओजी कर रही है, जो दोषियों पर कार्रवाई कर रही है।
कोर्ट का फैसला और प्रभाव:-
हाईकोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करने के बाद भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया। अदालत का मानना है कि चयन प्रक्रिया की शुचिता सर्वोपरि है और यदि उसमें संदेह है, तो पूरी भर्ती को जारी रखना उचित नहीं है। इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। हालांकि, न्यायालय ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार नई भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से शुरू कर सकती है। यह निर्णय न केवल इस भर्ती के लिए, बल्कि आने वाली सरकारी परीक्षाओं की विश्वसनीयता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।

