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सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली राहत, प्रदूषण बोर्ड में भर्ती के लिए तीन महीने की मोहलत

R.खबर ब्यूरो। राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से जुड़े प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आंशिक राहत प्रदान की है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) में सीधी भर्ती से जुड़े रिक्त पदों को भरने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। वहीं, पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को इस समयसीमा में शामिल नहीं किया गया है।

मामला क्या था?

दरअसल, 8 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने राजस्थान सहित कई राज्यों को फटकार लगाई थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पद समय पर न भरने के कारण कोर्ट ने मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में राजस्थान के मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल किया।

अब तक की स्थिति:-

राजस्थान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि RSPCB में स्वीकृत 808 पदों में से लगभग 70% पदों पर नियुक्तियां पहले ही हो चुकी हैं। फिलहाल केवल 250 पद खाली हैं, जिनमें से 175 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि NCR के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के पाँच जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है और वहाँ चार क्षेत्रीय अधिकारी तैनात हैं।

दिवाली को लेकर भी सख्ती:-

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों से यह भी पूछा कि दिवाली पर वायु प्रदूषण रोकने के लिए वे कौन से ठोस कदम उठाएँगे। कोर्ट ने सभी राज्यों को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि त्योहारी मौसम में प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके।