rkhabar
rkhabar
rkhabar

rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar

R.खबर ब्यूरो। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामलों में बड़ा निर्णय सुनाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों पर केस दर्ज करने और जांच करने से रोकता हो।

कोर्ट ने इन मामलों में लगी रोक को हटा दिया है और आगे की सुनवाई नियमित बेंच को भेज दी है। यह आदेश न्यायाधीश सुदेश बंसल ने मुकेश सिंह व अन्य की आपराधिक विविध याचिकाओं पर दिया।

सीबीआई को विशेषाधिकार नहीं:-

हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का विशेष अधिकार केवल सीबीआई को नहीं दिया गया है। ऐसे में एसीबी भी केस दर्ज कर सकती है और जांच पूरी होने पर चालान पेश करने का अधिकार रखती है।

क्या था विवाद?

दरअसल, कुछ केंद्रीय कर्मचारियों ने एसीबी की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि एसीबी उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकती और यह अधिकार केवल सीबीआई को है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसीबी की कार्रवाई वैध है और उसे केंद्रीय कर्मचारियों पर भी अधिकार प्राप्त है।