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बीकानेर: आपके पास भी है कार और बाइक तो ये है आपके जरुरत की खबर
कार-बाइक चालकों को अपने वाहनों के कागज हर समय अपने पास रखने की ज़रुरत नहीं है। पुलिस के मांगने पर मोबाइल में ऑनलाइन दिखाए जा सकते हैं जिसे स्वीकार करना होगा। पुलिस मुख्यालय ने डीजी लॉकर और एम-परिवहन ऐप पर वाहनों के कागजात दिखाने की इजाजत दी है और पुलिस को इस स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय ने पूर्व में ही डीजी लॉकर और एम परिवहन ऐप के माध्यम से प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण-पत्र के इलेट्रानिक रिकॉर्ड को विधिक रूप से मूल दस्तावेजों के समान माना। इसके बावजूद पुलिस की ओर से डीजी लॉकर व एम परिवहन ऐप से दिखाए दस्तावेजों के अलावा वाहन चालकों को भौतिक रूप से दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। लेकिन, अब पीएचक्यू ने सख्ती बरतते हुए आदेश जारी किए हैं कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र को डिजिटल आइडेंटिटी माना जाए। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव की ओर से सभी जिलों के एसपी से कहा गया है कि डिजिटल आईडेंटिटी के बावजूद अगर कोई पुलिसकर्मी वाहन चालकों को भौतिक दस्तावेज देने के लिए कहता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। आदेशों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं।