FASTag Update: 15 नवम्बर से बदलेंगे FASTag के नियम, बिना अपडेट फास्टैग वालों को नहीं मिलेगा टोल पार करने का मौका, लग सकता है जुर्माना
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान, सरकार ने फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब गैर-फास्टैग और अवधि पार फास्टैग वाहनों के चालक यदि यूपीआई से टोल शुल्क का भुगतान करते हैं, तो उन्हें दोगुनी वसूली पर 25% की रियायत मिलेगी।
यह नया नियम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरें और संग्रह) नियम, 2025 के तहत 15 नवंबर से लागू होगा। वर्तमान में बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को नकद भुगतान पर निर्धारित टोल की दोगुनी राशि देनी होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी टोल का शुल्क ₹50 है, तो फास्टैग उपयोगकर्ता को ₹50 और नकद भुगतान करने वाले को ₹100 चुकाने पड़ते हैं। अब सरकार के नए नियम के तहत यूपीआई से भुगतान करने पर यात्रियों को 25 प्रतिशत कम शुल्क देना होगा।
उद्देश्य — डिजिटल भुगतान को बढ़ावा:-
केंद्र सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेन-देन को कम करना और टोल संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को भुगतान में आसानी होगी।
यात्रियों को सुविधा और समय की बचत:-
डिजिटल भुगतान से टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में कमी आएगी और तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा संभव होगी।
सरकार का मानना है कि यह कदम टोल संग्रह प्रणाली को आधुनिक बनाने और समय-समय पर शुल्क में पारदर्शी सुधार सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल है।
आसान और सुरक्षित भुगतान का विकल्प:-
टोल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल भुगतान से यात्रियों को तेज़, सुरक्षित और आसान भुगतान का विकल्प मिलेगा। साथ ही प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा और टोल शुल्क संग्रह में पारदर्शिता बढ़ेगी।

