Rajasthan: पसंदीदा खाना न मिलने पर भड़का पति, पत्नी की हत्या; 70 साल के पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

R.खबर ब्यूरो। भीलवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायालय ने मंगलवार को सवा तीन साल पुराने मामले में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के दोषी 70 वर्षीय पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त ने समय पर खाना नहीं मिलने के विवाद के बाद पत्नी की साड़ी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

अभियोजन के अनुसार, 16 अगस्त 2022 को मांडल की नई नगरी निवासी सरिता देवी पत्नी गिरीराज बिड़ला ने हमीरगढ़ थाने में अपनी मां की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवाद में बताया गया कि उसके पिता नाथूलाल सोमाणी (70) और माता प्रेम देवी (67) हमीरगढ़ में रहते थे। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि नाथूलाल और प्रेम देवी के बीच खाना बनाने और पोते केशव की देखभाल को लेकर अक्सर विवाद होता था।

घटना वाले दिन दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि प्रेम देवी ने नाथूलाल के मुंह और गाल पर मुक्के मारे तथा उसका गला दबाया। गुस्से में नाथूलाल ने पत्नी को लात मारी, जिससे वह गिर पड़ी, और फिर साड़ी का फंदा बनाकर उसका गला घोंट दिया।

ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने 25 गवाहों के बयान और 51 दस्तावेज अदालत में पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय कुमार जैन ने आरोपी नाथूलाल सोमाणी को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद नाथूलाल ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर उस पर और पत्नी पर हमला किया, जिससे दोनों घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर प्रेम देवी को मृत घोषित कर दिया गया। अनुसंधान में यह तथ्य भी उजागर हुआ कि प्रेम देवी अक्सर भजन-कीर्तन के लिए देर रात तक बाहर रहती थी और गेट बंद कर देती थी। इस बात को लेकर भी पति-पत्नी के बीच मतभेद पैदा होते थे।