बीकानेर: एसआईआर कार्य के बीच शिक्षा विभाग में तबादलों पर रोक, जानें कब तक लागू रहेगा प्रतिबंध

R.खबर ब्यूरो। बीकानेर, राजस्थान में एसआईआर (Special Intensive Revision) कार्य के चलते शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अन्य कार्मिकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) ने इस संबंध में सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। यह कदम प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम के आदेश के बाद उठाया गया है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े कार्मिकों के तबादले प्रतिबंधित:-

आदेश के अनुसार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों—जैसे बीएलओ, सुपरवाइजर सहित संबंधित कार्मिकों—के स्थानांतरण 7 फरवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। विभाग का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का तबादला कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

जरूरी मामलों में लेनी होगी आयोग से अनुमति:-

विशेष पुनरीक्षण अवधि में केवल अति आवश्यक मामलों में ही स्थानांतरण प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे, वह भी तभी जब चुनाव आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त हो। इसी दिशा में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया है।

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026:-

राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक संचालित हो रहा है। इस दौरान—मतदाताओं से संबंधित सूचनाएं (नाम, ईपिक नंबर, पता आदि) गणना प्रपत्र पर पहले से भरकर मिलती हैं। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और उन्हें भरने में सहायता करेंगे। मतदाता 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंप सकेंगे, जिससे नाम शामिल/सुधार की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। 4 दिसंबर के बाद भी नाम जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।