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खाजूवाला, राशन सामग्री वितरण में अनियमितता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों की अवहेलना करने के कारण गांव 5 की पुली ग्राम पंचायत 2 के एल डी, खाजूवाला के उचित मूल्य दुकानदार नेमीचन्द का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया है।
जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि इस उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाॅज 8 के अन्तर्गत की गई है।
क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राशन प्राप्ति में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इस हेतु ग्राम आनन्दगढ के उचित मूल्य दुकानदार को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक राशन सामग्री वितरण हेतु अधिकृत किया गया है।


134 उचित मूल्य दुकानदारों को नोटिस जारी
‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘ अभियान में उदासीनता पर बरतने पर 134 उचित मूल्य दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि वर्तमान में वन नेशन वन राशन कार्ड‘ योजनान्तर्गत अभियान के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र उपभोक्ताओं के आधार नम्बर को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अभियान की अंतिम तिथि 25 नवम्बर तक है। जिले के 134 उचित मूल्य दुकानदारों की आधार सीडिंग कार्य की प्रगति रिपोर्ट शून्य पाई गई है। इसे योजना के प्रति उदासीनता तथा अनियमितता एवं राजकीय आदेशों की अवहेलना मानते हुए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी।