SI भर्ती 2021 पर भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई अपील
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान में भजनलाल सरकार सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 (SI Bharti 2021) को रद्द करने के पक्ष में नहीं दिख रही है। सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले के लगभग दो महीने बाद इसके खिलाफ अपील दाखिल की है। अपील में सरकार ने तर्क दिया कि पेपर पूरे राज्य में लीक नहीं हुआ था और कुछ व्यक्तियों की गलती की वजह से पूरी भर्ती रद्द करना उचित नहीं होगा।
‘भर्ती रद्द होने से ईमानदार अभ्यर्थी प्रभावित होंगे’
सरकार की ओर से दायर अपील में कहा गया कि लीक हुआ पेपर केवल कुछ अभ्यर्थियों, RPSC सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही पहुंचा था। ऐसे में यदि जांच एजेंसियां उन लोगों की पहचान कर सकती हैं, तो सही व गलत अभ्यर्थियों की छटनी की जा सकती है और पूरी भर्ती रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का कहना है कि भर्ती रद्द होने का सीधा असर ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ेगा, इसलिए फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है।
देरी से दायर अपील पर मांगी माफी:-
हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार किसी भी निर्णय के खिलाफ 60 दिन के भीतर अपील की जा सकती है, जबकि सरकार ने यह अवधि बीतने के बाद अपील दायर की है। इसी कारण अपील के साथ देरी माफी का प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया गया है।
24 नवंबर को होगी महत्वपूर्ण सुनवाई:-
उधर, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पहले से ही इस मामले में याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। यदि सरकार की अपील स्वीकार होती है, तो दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ की जा सकती है।
गौरतलब है कि सिंगल बेंच ने 28 अगस्त को SI भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने और डिवीजन बेंच को तीन माह में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

