











बड़ी खबर: SI भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला; चयनित अभ्यर्थियों ने दिया ये तर्क
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला अमर सिंह समेत चयनित उम्मीदवारों की अपील पर सुनवाई के बाद दिया।
गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पेपर लीक और अनियमितताओं का हवाला देते हुए भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए चयनित अभ्यर्थियों ने दलील दी थी कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा मेहनत और ईमानदारी से पास हुए उम्मीदवारों को देना उचित नहीं है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है और विशेष कार्यबल (SOG) पहले ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में पूरी भर्ती रद्द करने का कोई औचित्य नहीं बनता।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए भर्ती रद्द करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। कोर्ट का यह फैसला चयनित उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है, जो लंबे समय से असमंजस की स्थिति में थे। अब अगली सुनवाई में इस मामले पर विस्तृत बहस होगी, जिसके बाद अंतिम फैसला आएगा।

