R.खबर ब्यूरो। बीकानेर, राज्य सरकार की ओर से जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधित नियम 2025 की अधिसूचना का प्रकाशन 7 फरवरी 2025 को राजस्थान राजपत्र में किया गया है। जानकारी के अनुसार इसके बाद राज्य में संशोधित नियम लागू हो गए हैं। बीकानेर जिले में कलेक्टर द्वारा समस्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को संशोधित नियमों के प्रावधानों की पूर्ण पालना के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:-
जानकारी के अनुसार जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 साल के अंदर की घटना के लिए जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी की ओर से जारी की जाएगी।
वर्तमान में जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात रजिस्ट्रार को देने पर 1 रुपए विलम्ब शुल्क देय है। संशोधन (नियम) में यदि घटना की सूचना 21 दिवस बाद परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो 20 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा। यदि घटना की सूचना 30 दिवस पश्चात परंतु वर्ष के भीतर दी जाती है, तो 50 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा।