राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए आएगा विधेयक, भजनलाल कैबिनेट बैठक में लिया अहम फैसला
जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में चल रहे कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए कड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले समय में प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चल पाएगा। कोचिंग संस्थानों के लिए नियम भी बनेंगे। पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार पांच लाख और तीसरी बार भी नियमों का उल्लंघन हुआ तो कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। पचास से ऊपर जिस कोचिंग संस्थान में छात्र-छात्राएं होंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कोचिंग विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से कहा कि राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025 को विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाएगा। प्रदेश में संचालित कोचिंग केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने लिए यह बिल लाया जा रहा है।
राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए आएगा विधेयक, भजनलाल कैबिनेट बैठक में लिया अहम फैसला
