दोस्त को घर बुलाकर दी दर्दनाक मौत, सुबह क्षत-विक्षत हाल में मिले थे बॉडी पार्ट्स, चौंका देगी ये मर्डर की वारदात
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन सिटी के निकटवर्ती मारोठ थाना क्षेत्र के मिंडा गांव में करीब आठ महीने पहले हुए श्यामसुंदर हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने आरोपी प्रकाश उर्फ पीके और विनोद उर्फ पांग्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर तीन-तीन लाख रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मामले की पृष्ठभूमि:-
अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2024 को मारोठ थाने में मुकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका रिश्तेदार श्यामसुंदर, जो मिंडा गांव में ही रहता था, को आरोपी प्रकाश और विनोद अपने साथ ले गए थे। अगले दिन गांव के पास स्थित गढ़ के निकट उसका शव बरामद हुआ, जिसकी निर्दयता से हत्या की गई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान और 87 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। मृतक पक्ष की पैरवी अधिवक्ता प्रेमसिंह बीका ने की।
विश्वासघात से जन्मी वारदात:-
जांच में खुलासा हुआ कि मृतक और दोनों आरोपी एक साथ कैटरिंग का कार्य करते थे। इसी आपसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपियों ने श्यामसुंदर को घर से बुलाया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शरीर के अंगों को क्षत-विक्षत किया गया था। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए दोनों आरोपियों को कठोर सजा सुनाई।

