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Crime News: 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ टीचर ने किया कई बार रेप, लेकर गया था गोवा, दिल्ली व इन जगहों पर..

R.खबर ब्यूरो। जयपुर, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी रही हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कहते हुए कोर्ट ने अभियुक्त अध्यापक को नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामला जयपुर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय का है। जहां न्यायाधीश ने 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजब सिंह उर्फ अमित को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल द्वितीय ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त 18 साल से कम उम्र की पीड़िता को उसके माता-पिता की मंजूरी के बिना कथित विवाह व संभोग करने के आशय से बहलाकर कई जगह पर ले गया। उसने कई जगहों पर पीड़िता के साथ संबंध बनाए।

अभियोजन पक्ष की ओर से मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में 6 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी निजी स्कूल में कक्षा 12 वीं में पढ़ती है और अभियुक्त भी वहां पढ़ाता है। उसकी बेटी 5 अक्टूबर को स्कूल से दोपहर दो बजे आ गई थी। उसने पड़ोसी के फोन से अभियुक्त को फोन किया था और उसके बाद से उसकी बेटी का कोई पता नहीं है। इसके अलावा अभियुक्त को नंबर भी बंद आया। अभियुक्त अध्यापक उसकी बेटी को बहलाकर ले गया।

इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। जांच में पता चला कि आरोपी टीचर पीड़िता छात्रा को गाजियाबाद, दिल्ली और गोवा सहित अन्य जगहों पर ले गया था और वहां पर उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया। अब इस मामले में कोर्ट ने अभियुक्त टीचर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।