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जयपुर, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गठित समिति की बुधवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान लोक सेवाएं गारंटी अधिनियम एवं सुनवाई का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हमें नए प्रस्तावित कानून को ज्यादा जवाबदेही, पारदर्शी और मजबूत बनाने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है, ताकि आमजन को तय समय पर लोक सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके। समिति के अन्य सदस्यों ने पहले से अस्तित्व में दोनों कानूनों की कमियों का आंकलन कर दूर करने और प्रभावी मॉनिटरिंग सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इससे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्तावित कानून के प्रारूप पर अब तक हुई कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया।