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जोधपुर, राजस्थान के बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कैंसर की पुष्टि होने के बाद निचली अदालत में जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को सशर्त मंजूर किया है। जिसके तहत वे जयपुर में पुलिस सुरक्षा के साथ अपनी जांच करवा सकते हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने दिल्ली में जांच के लिए कह जमानत के लिये आवेदन किया था।

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता की सडल्ट में महिपाल मदेरणा की ओर से जगमाल चौधरी व प्रदीप चौधरी ने पूर्व मंत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि मदेरणा में चौथी स्टेज के कैंसर की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बेहतर उपचार के लिए पीईटी सीटी स्कैन की सुविधा जोधपुर में नहीं होने के काऱण उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। जिससे कि वे जोधपुर से बाहर अपना बेहतर इलाज करवा सके।