
निलंबित खाजूवाला नगरपालिका अध्यक्ष के निलम्बन पर हाईकोर्ट की रोक
खाजूवाला, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डाॅ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 10-5-2023 जिसके द्वारा खाजूवाला नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार को निलम्बित कर दिया गया था के प्रभाव व क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 10-5-2023 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39(1)(घ)(I)(ii)(iii)(vi) के तहत निलंबन किया गया था।
अधिवक्ता प्रार्थी ने निलंबन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि तर्क दिया कि आदेश दिनांक 10-5-2023 पूणर्तः दोष पूर्ण आदेश है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1)(घ)(I)(ii)(iii)(vi) के तहत प्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रार्थी के उपर लगाए गए आरोप सरपंच पद पर रहते हुए समय के है ना कि नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर रहते हुए आरोप है। इसलिए आदेश दिनांक 10-5-2023 पूणर्तः दोषपूर्ण आदेश है। उच्च न्यायालय ने प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-5-2023 के प्रभाव व क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।