राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें कब तक होंगे चुनाव
R.खबर ब्यूरो। जयपुर, राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के स्पष्ट निर्देश दिए। गौरतलब है कि पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़ी करीब 450 याचिकाओं पर 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।
15 अप्रैल 2026 तक पूरी हो चुनाव प्रक्रिया:-
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करे। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से समाप्त की जाए, ताकि समय पर चुनाव करवाने में कोई अड़चन न आए।
परिसीमन को आगे चुनौती नहीं दी जा सकेगी:-
कोर्ट ने साफ कहा कि परिसीमन की कार्यवाही को आगे चुनौती नहीं दी जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव समय पर कराना आवश्यक है और देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
मंत्री खर्रा ने पहले जताई थी मई तक देरी की संभावना:-
उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिए थे कि नगरीय निकाय चुनाव मई से पहले कराना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि SIR प्रक्रिया फरवरी तक चलेगी और इसके तुरंत बाद स्कूल–कॉलेजों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मंत्री के अनुसार, चुनाव ड्यूटी के लिए सबसे अधिक स्टाफ शिक्षा विभाग से मिलता है, ऐसे में परीक्षा अवधि में चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए निकाय चुनाव मई में होने की अधिक संभावना है।

