जयपुर: राजस्थान में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना क्या है? जानिए किसे मिलेगा फायदा?
R.खबर ब्यूरो। जयपुर, राजस्थान में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार भजनलाल सरकार ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इस योजना से ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही भूमि विकास बैंकों के ऋणों की वसूली और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
योजना में पात्र कौन होंगे, जानें?
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2014-15 से राजस्थान सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के लिए पात्र होंगे। अवधिपार मूलधन और बीमा प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि ऋणी के जमा कराने पर राज्य सरकार ने अवधिपार ब्याज और दण्डनीय ब्याज में 100 प्रतिशत राहत दी जाएगी।
प्रावधान क्या है, जानें?
मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि मृतक ऋणियों के मामलों में उनके वारिसान को योजना से लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। योजना का क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसके लिए पात्र ऋणी सदस्यों को अपना जनाधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर संबंधित भूमि विकास बैंक को उपलब्ध करवाना होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने वाले ऋणी सदस्यों को कृषि एवं अकृषि गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में नवीन ऋण देकर लाभान्वित किया जा सकेगा।