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महाजन, महाजन का बाजार अब सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगा। नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय। बैठक में दुकानदार भी रहे उपस्थित। बाजार में स्टूडियो, मिठाई, होटल, ढाबे, सैलून (नाई की दुकान) पर रहेगी पूर्णतया रोक। दुकानदारों को मास्क व सोशल डिस्टेंस के नियमों का करना होगा पालन।

दुकान के बाहर पानी व साबुन जरूरी। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही। बैठक में शैलेन्द्र डूडी, ग्रामविकास अधिकारी अश्वनीदान, पटवारी मोनिका चौधरी, रतीराम सारण सहित अन्य कार्मिक रहे उपस्थित। दुकान के आगे सामान रखने व वाहन आदि खड़े करने पर रहेगी पाबन्दी। सैलून, पार्लर, होटल, रेस्टोरेंट, नहीं खोले जाएंगे। पान, बीड़ी, जर्दा आगामी आदेश तक प्रतिबन्धित रहेगा। बाइक पर 1+1, टैम्पो पर 1+2 और कार जीप में 1+3 से ज्यादा नहीं बैठेंगे। 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। रेहड़ियां बाजार में नहीं लगाई जाएंगी।