राजस्थान रोडवेज में नया नियम: ड्राइवर-कंडक्टर को हर महीने कम से कम 3000 किलोमीटर बस चलानी होगी, तभी मिलेगा वेतन
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने बस संचालन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी ड्राइवर-कंडक्टरों को हर महीने न्यूनतम 3000 किलोमीटर बस संचालन करना अनिवार्य होगा।
रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर गुरुवार को कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
ड्यूटी पर रहकर बस नहीं चलाने वालों पर सख्ती:-
आदेश में कहा गया है कि कुछ ड्राइवर और कंडक्टर ड्यूटी पर मौजूद रहते हुए भी बस संचालन नहीं कर रहे हैं, जिससे रोडवेज की नियमित सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्मिक निर्धारित दूरी तक बस संचालन करें।
निर्धारित दूरी पूरी करने पर ही मिलेगा वेतन:-
नए नियमों के अनुसार, जो ड्राइवर या कंडक्टर निर्धारित 3000 किमी तक बस नहीं चलाएंगे, उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
हालांकि, जो कार्मिक शारीरिक रूप से अक्षम या चिकित्सकीय रूप से अनफिट हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें नवीनतम चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव मुख्यालय भेजना होगा। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों की जांच एसएमएस अस्पताल, जयपुर में कराई जाएगी।

