राजस्थान की इस महिला नेता को लगा बड़ा झटका, अब 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगी चुनाव
सरकार ने जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर को पांच साल तक पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। यह निर्णय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (1) (ख) एवं 38 (3) के तहत लिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) त्रिलोकचंद मीना ने यह आदेश जारी किया। सरकार के इन आदेशों से जहाजपुर में राजनीतिक हलचल फिर तेज हो गई है। आदेश में उल्लेख किया कि दिसम्बर 2020 से सीता देवी प्रधान हैं। वे करीब 48 माह से ज्यादा समय से पद पर रहीं। नियमों के मुताबिक पंचायत समिति की बैठक बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना तथा उन्हें संचालित करने का उत्तरदायित्व पंचायत समिति प्रधान का होता है।
कार्यकाल के दौरान महज छह बैठक
सीता देवी के कार्यकाल के दौरान महज छह बैठक हुईं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति में प्रति माह कम से कम एक सामान्य बैठक आयोजित होनी चाहिए। जबकि साधारण सभा की महज चार बैठक हुईं। इस संबंध में शिकायत के बाद सीता देवी ने अपना स्पष्टीकरण-जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

