











Rajasthan: भजनलाल सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने भोपालगढ़ डीएसपी खिलेरी के एपीओ आदेश पर लगाई रोक
R.खबर ब्यूरो। जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के वृताधिकारी (डीएसपी) आरपीएस भूराराम खिलेरी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखने (एपीओ) और रिलीव करने के आदेश के प्रभाव व क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने हाल ही में भाजपा के भोपालगढ़ महामंत्री से कथित मारपीट और गिरफ्तारी के मामले के बाद खिलेरी को एपीओ किया था।
याचिकाकर्ता का पक्ष:-
न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह चौधरी ने तर्क दिया कि याची को 21 अक्टूबर 2025 को बिना किसी वैध कारण के एपीओ कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1951 के नियम 25-ए में एपीओ आदेश जारी करने के स्पष्ट प्रावधान हैं, परंतु इस आदेश में उन परिस्थितियों में से किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है।
कोर्ट ने कहा — ‘विशिष्ट आधार होना आवश्यक’
कोर्ट ने आदेश का अवलोकन करने के बाद कहा कि इसमें केवल “प्रशासनिक कारणों” का उल्लेख किया गया है, जबकि नियमों के अनुसार एपीओ आदेश के लिए विशिष्ट आधार होना आवश्यक है।
इस आधार पर अदालत ने एपीओ एवं रिलीविंग आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम स्थगन जारी किया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह स्थगन आदेश राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को किसी अन्य पद पर नियमित रूप से पदस्थापित करने से नहीं रोकेगा।

