Rajasthan: राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कक्षा-1 प्रवेश आयु नियमों में दी राहत, पढ़े पूरी खबर

Rajasthan Education News: बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा-1 (एंट्री लेवल) में प्रवेश आयु नियमों में महत्वपूर्ण राहत दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा-1 में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश में व्यावहारिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस नियम में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की है।

क्या है नया निर्देश?

NEP के अनुसार कक्षा-1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होना अनिवार्य है, जबकि 5 वर्ष के बच्चों को बालवाटिका में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन बालवाटिकाओं के पूर्ण रूप से स्थापित न होने के कारण विभाग ने एक बार फिर आयु सीमा में शिथिलता दी है।

अभिभावकों को मिली बड़ी राहत:-

यह अंतरिम छूट खासतौर पर उन अभिभावकों के लिए राहत लेकर आई है, जिनके बच्चे प्री-प्राइमरी की तीन वर्ष की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, लेकिन 6 वर्ष की आयु पूरी करने में कुछ महीने कम रह गए हैं। विभाग का यह फैसला NEP 2020 के प्रावधानों और ज़मीनी सच्चाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है।

निदेशक सीताराम जाट ने स्पष्ट किया है कि छूट केवल बालवाटिकाओं की अपूर्ण स्थापना को देखते हुए दी गई है, ताकि बच्चों की शिक्षा का क्रम बाधित न हो।

अगले सत्रों में नियम होंगे सख्त:-

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत अंतरिम व्यवस्था है। राज्य में बालवाटिकाएं पूर्ण रूप से स्थापित होते ही कक्षा-1 के प्रवेश के लिए 6 वर्ष आयु सीमा सख्ती से लागू की जाएगी।

सत्र 2026-27 के लिए विशेष छूट:-

चूंकि कई ज़िलों में बालवाटिकाओं का निर्माण और संचालन अभी भी प्रक्रिया में है, इसलिए शिक्षा विभाग ने 3 वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके बच्चों के लिए 31 जुलाई 2026 तक आयु सीमा में छूट दी है। यह निर्णय अभिभावकों व विद्यालयों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी बच्चे की शिक्षा में रुकावट न आए।