राजस्थान: दिवाली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता की पेंशन 20 प्रतिशत बढ़ी

R.खबर ब्यूरो। दिवाली से पहले राजस्थान सरकार ने दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पारिवारिक पेंशन में वृद्धि करते हुए नए संशोधन आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता को 30 की बजाय 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी। साथ ही मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र-पुत्री को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में संशोधन किया गया है।

अब माता-पिता को भी मिलेगी बराबर पेंशन:-

नए नियम के अनुसार, दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को अब उतनी ही पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जितनी स्वयं कार्मिक को पेंशन के रूप में मिलती। पहले यह राशि केवल 30 प्रतिशत थी। वहीं, कार्मिक की पत्नी को शुरुआती सात वर्षों तक कुल वेतन-परिलाभ की 50 प्रतिशत पेंशन और उसके बाद 30 प्रतिशत पेंशन देने का प्रावधान पहले से जारी है।

दिव्यांग पुत्र-पुत्री को भी बढ़ा लाभ:-

सरकार ने दिव्यांग आश्रितों के लिए भी राहत दी है। अब 8850 रुपये वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) सहित कुल 13,980 रुपये मासिक आय तक वाले दिव्यांग पुत्र-पुत्री को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले यह सीमा 12,500 रुपये मासिक आय तक सीमित थी। इस संशोधन से राज्यभर के सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी, जो अपने दिवंगत आश्रित कार्मिक की सेवा के बाद भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे।