राजस्थान: एसआई भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक की मांग, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर जवाब तलब किया
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती–2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों और आरपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य मंजू शर्मा की ओर से दायर अपील पर भी सभी पक्षों से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की गई है। यह आदेश एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने अपील याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।
सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने दलील दी कि कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता के कारण पूरी भर्ती रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। उनके अनुसार पेपर लीक की घटना बेहद सीमित दायरे तक थी—कुछ अभ्यर्थियों, सदस्यों के करीबी और दलालों तक ही—और इसका प्रदेशभर में प्रसार नहीं हुआ।
अपील में कहा गया है कि पूरी भर्ती रद्द करने से निर्दोष अभ्यर्थियों का कैरियर प्रभावित होता है, जबकि जांच एजेंसियां यह निर्धारित कर सकती हैं कि कौन दोषी है और कौन नहीं। वहीं, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य ने एकलपीठ द्वारा भर्ती रद्द करते समय उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को चुनौती दी है।
गौरतलब है कि 28 अगस्त को एकलपीठ ने भर्ती रद्द करने का निर्देश देते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणियां की थीं। इस आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, जिसने 8 सितंबर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में याचिकाकर्ताओं कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य ने इस रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को यथास्थिति बनाए रखने और प्रकरण को तीन माह में निपटाने के निर्देश दिए थे।

