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Rajasthan: 8 घंटे से ज्यादा चलाया ट्रक तो ड्राइवर पर होगी कार्रवाई, राजस्थान सरकार ने जारी किया आदेश

R.खबर ब्यूरो। राजस्थान परिवहन विभाग ने ट्रक समेत सभी व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए अधिकतम 8 घंटे ड्राइविंग की अवधि तय कर दी है। लगातार बढ़ते सड़क हादसों और थकान के कारण ड्राइविंग के दौरान नींद आने की समस्या को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। कई हादसों में भारी जनहानि होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्ती दिखाई थी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को आदेश दिया था कि देशभर में ट्रक ड्राइवर 24 घंटे में केवल 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे। इसके अनुपालन के लिए केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद राजस्थान सरकार ने 25 जुलाई को जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए।

जागरूकता अभियान और वर्कशॉप:-

राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि श्रम विभाग से पंजीकृत संस्थाओं और विभिन्न यूनियनों के सहयोग से जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और वर्कशॉप आयोजित की जाएं। ड्राइवरों को नियम समझाने के बाद भी पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

कैसे होगा ड्राइविंग आवर्स का पता?

अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह कैसे तय होगा कि किसी चालक ने कितने घंटे वाहन चलाया। इसके लिए जीपीएस ट्रैकिंग और अन्य तकनीकी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।