rkhabar
rkhabar
rkhabar

rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar

बीकानेर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर केन्द्रीय मोटरयान नियम, 189 के नियम 81 के तहत वाहन पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण, नई फिटनेस व फिटनेस नवीनीकरण आदि की ली जाने वाली फीस में संशोधन किया है। यह संशोधित फीसें 1 अप्रेल 2022 से प्रभावी होगी।

अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जुगल किशोर माथुर ने बताया कि अब वाहन स्वामी उक्त संशोधित फीस के अनुसार फीस जमा करवा सकेंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय समय में ली जा सकती है।