RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती: खंडपीठ ने लगाई गई रोक हटाई, 7 दिसंबर को परीक्षा समय पर होगी

R.खबर ब्यूरो। राजस्थान, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा (RPSC Assistant Professor Exam) की तारीख को लेकर बना संशय अब पूरी तरह खत्म हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ (Division Bench) ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एकल पीठ द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही 7 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा अब निर्धारित समय पर आयोजित होगी।

क्या था मामला?

बुधवार को जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने अभ्यर्थी यदुराज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए RPSC को परीक्षा कराने से रोक दिया था। कोर्ट का कहना था कि आयोग ने भर्ती निकालने से पहले पूरा सिलेबस जारी नहीं किया, और बिना सिलेबस के परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं है। इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सिलेबस जारी होने के बाद कम से कम 30 दिन का समय अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए।

RPSC की अपील पर खंडपीठ का फैसला:-

एकल पीठ के आदेश के तुरंत बाद ही RPSC ने इसे हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। अपील में आयोग ने तर्क दिया कि—संशोधित भर्ती विज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका था। अधिकांश विषयों के सिलेबस पूर्व में जारी हो चुके थे। परीक्षा रद्द होने से हजारों अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। इन तर्कों पर विचार करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को अनुचित माना और इसे निरस्त कर दिया।