











RSS शस्त्र-पूजन कार्यक्रम में हंगामा: NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 9 की जमानत याचिका खारिज
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित RSS के शस्त्र-पूजन कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने के आरोप में बंद NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका जयपुर महानगर प्रथम की न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण कोर्ट ने खारिज कर दी।
सरकारी पक्ष की दलील:-
सरकारी पक्ष ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों ने कार्यक्रम स्थल पर मंच का पोडियम गिराया, पोस्टर फाड़े और वहां मौजूद लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कीं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी की लाइट तोड़ी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और राजकार्य में बाधा भी डाली। साथ ही, विनोद जाखड़ के खिलाफ पहले से ही 6 मामले दर्ज होने का हवाला देकर कहा गया कि उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा।
बचाव पक्ष की दलील:-
बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने शुरुआत में आरोपियों को सिर्फ शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन पर गंभीर धाराएं जोड़ दी गईं।
इसके अलावा, बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि एक ही घटना में दो अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज करना गैर-कानूनी है और आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। साथ ही कहा गया कि केस का निस्तारण लंबा चलेगा, इसलिए जमानत मिलनी चाहिए।
कोर्ट का फैसला:-
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

