बीकानेर: बादाम-पिस्ता में मिला तेल कम, दही से फैट गायब

बीकानेर: बादाम-पिस्ता में मिला तेल कम, दही से फैट गायब
बीकानेर। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बादाम, पिस्ता और दही के सैंपल निन मानक ( सब स्टैंडर्ड) पाए जाने और सरसों का तेल मिसब्रांड मिलने पर एडीएम प्रशासन कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर 13 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है। खास बात यह है कि एडीएम ने बादाम और पिस्ता के सैंपल फेल होने पर पहली बार अधिकतम जुर्माना लगाया है। एडीएम रामावतार कुमावत ने बताया कि रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र की फर्म श्रीएग्रो इंडस्ट्रीज और उसके पांच पार्टनर पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया हैं। साथ ही सरसों का तेल मिस ब्रांड होने पर भी पहली बार अधिकतम जुर्माना लगाया है। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र की ही एक सरसों तेल उत्पादक फर्म के तीन पार्टनर पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं दही सब स्टैंडर्ड मिलने पर व्यास कॉलोनी के मैसर्स शिव दूध भंडार के दो पार्टनर पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। एडीएम कुमावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीएग्रो इंडस्ट्रीज से बादाम तथा पिस्ता के नमूने लिए थे। जांच में इनमें तेल की मात्रा एफएसएसएआई के तय मानकों से कम पाई गई। पिस्ता के नमूने में अनओपन्ड शैल्स तथा एटी शैल्स की मात्रा तय मानकों से अधिक मिली। लिहाजा एफएसएस एक्ट की धारा 51 का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया। फर्म ने निर्माता तथा होलसेल का फूड लाइसेंस वर्ष 2017 से ले रखा है। एडीएम कुमावत ने बताया कि सरसो तेल निर्माण इकाई से बाबा ब्रांड सरसों तेल के नमूने पर उपयोग में लेने की अंतिम तिथि (एक्सपायरी), आरडीए वैल्यू, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, मोनो तथा पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा -3 तथा ओमेगा-6 तथा सोडियम की मात्रा का लेबल पर उल्लेख नहीं किया। यह लेबलिंग तथा डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 का उल्लंघन होने से मिस ब्रांड माना गया है। लिहाजा एफएसएस एक्ट की धारा 52 का उल्लंघन करने पर शास्ति लगाई गई।