राजस्थान में SIR शुरू: BLO आज से घर-घर बांटेंगे फॉर्म, 70% मतदाताओं को नहीं देने पड़ेंगे दस्तावेज; जानें क्यों?
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में मंगलवार, 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाने का कार्य किया जाएगा।
राजस्थान में फिलहाल 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 2.84 करोड़ पुरुष, 2.65 करोड़ महिलाएं और 681 अन्य मतदाता शामिल हैं।
70.55 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सही:-
महाजन ने बताया कि राजस्थान के 70.55% मतदाताओं को किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2002 से 2005 की पुरानी वोटर लिस्ट से वर्तमान सूची का मिलान किया गया है, जिसमें उनके नाम सही पाए गए हैं।
राज्य में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 2.61 करोड़ मतदाताओं में से 83% की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 40 वर्ष से कम उम्र के 2.88 करोड़ मतदाताओं में से 50% की मैपिंग की जा चुकी है। कुल मिलाकर अब तक 65.3% मतदाताओं की मैपिंग BLO ऐप पर अपलोड की जा चुकी है।
क्या है गणना प्रपत्र और कैसे भरें?
SIR अभियान को सरल बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने गणना प्रपत्र को एक पृष्ठ का रखा है। इसमें मतदाता का नाम, ईपिक नंबर, पता, भाग और क्रमांक संख्या पहले से ही छपी होगी, साथ ही मतदाता की फोटो भी होगी।
BLO घर-घर जाकर इस प्रपत्र की दो प्रतियां देंगे — एक मतदाता के पास रसीद के रूप में रहेगी और दूसरी BLO अपने पास रखेगा।
मतदाता को इसमें भरनी होंगी ये जानकारियां:-
- जन्म तिथि
 
- आधार संख्या (वैकल्पिक)
 
- पिता/माता या अभिभावक का नाम व ईपिक नंबर (वैकल्पिक)
 
- मोबाइल नंबर
 
- एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
 
यदि मतदाता का नाम पुरानी SIR सूची में नहीं है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों (माता-पिता, दादा-दादी आदि) का नाम है, तो उनके विवरण के आधार पर पारिवारिक वंशावली मैपिंग की जाएगी।
BLO की भूमिका:-
- घर-घर जाकर आंशिक भरे प्रपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध कराना।
 
- पुरानी SIR सूची से वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग करना।
 
- भरे हुए प्रपत्र ECINET ऐप पर अपलोड करना।
 
- पुरानी SIR सूचियां voters.eci.gov.in या election.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
 
मतदाताओं को क्या करना है?
- पुरानी सूची से आवश्यक जानकारी BLO को दें।
 
- प्रपत्र की दोनों प्रतियां भरें, एक BLO को लौटाएं और एक अपने पास रखें।
 
- 4 दिसंबर से पहले प्रपत्र जमा करें, ताकि बाद में फॉर्म-6 या घोषणा पत्र भरने की जरूरत न पड़े।
 
आयोग की अपील:-
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए वॉलंटियर और हेल्पडेस्क की व्यवस्था भी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने अपील की है कि सभी मतदाता इस अभियान में सहयोग करें, ताकि मतदाता सूची सटीक, शुद्ध और त्रुटिरहित बन सके।

