जयपुर, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग के निदेशक सोहोनी ने बताया कि जिन पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों ने अभी तक सातवें वेतनमान आयोग अनुसार पेंशन संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, और जो दिनांक 1 जनवरी, 1991 से पूर्व सेवानिवृत हुयें है वे अपना आवेदन पेंशन विभाग एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यलयों में एवं 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 2015 तक सेवानिवृत पेंशनर/परिवारिक पेंशनर अपना आवेदन संबंधित कोषालओं में 31 जुलाई, 2020 तक अवश्य जमा करा देवें ताकि सभी की पेंशन संशोधित की जा सके। उन्होंने बताया कि अभी तक 95 प्रतिशत पेंशनरो की पेंशन संशोधित की जा चुकी है।
मुकुन्द सोहोनी ने बताया है कि दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पूर्व के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 तक बढाया गया है।

