सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान SI भर्ती 2021 मामले में जारी किया बड़ा आदेश
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर 2025 के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही, कोर्ट ने हाईकोर्ट को तीन महीने के भीतर इस अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
सिंगल बेंच का फैसला बरकरार:-
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर की सिंगल बेंच के उस आदेश को यथावत रखा, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया था। सिंगल बेंच ने पेपर लीक और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के आधार पर चयन प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट अंतिम निर्णय नहीं लेता, तब तक यह आदेश लागू रहेगा।
सरकार की दलील खारिज:-
राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने दलील दी थी कि चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यह तर्क हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर आधारित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठने के कारण सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।
तीन महीने में होगा फैसला:-
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया जाए। मामले की सुनवाई में मूल याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को मानते हुए कहा कि पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में है।

