बीकानेर: ये सूचना 21 दिन बाद भेजने पर निगम ने पीबीएम अधीक्षक से मांगी पेनल्टी, पढ़ें पूरी खबर
बीकानेर। पीबीएम हॉस्पिटल से जन्म-मृत्यु की सूचना 21 दिन बाद भेजने के प्रकरणों में नगर निगम ने पेनल्टी भरने के आदेश जारी किए हैं। निगम उपायुक्त ने पीबीएम अधीक्षक को एक पत्र जारी कर 2022 से 2025 तक 21 दिन बाद भेजी गई जन्म-मृत्यु सूचना की सूची व पेनल्टी भिजवाने को कहा है। पीबीएम हॉस्पिटल से जन्म-मृत्यु की सूचना 21 दिन में नगर निगम भेजने का प्रावधान है। 21 दिवस के भीतर सूचना नहीं भिजवाने पर 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाती है। आम तौर पर यह सूचना निगम देरी से पहुंचती है, जिससे पेनल्टी लोगों से वसूली होती है। इस मामले को लेकर उपभोक्ता न्यायालय में वाद भी चल रहा है।
बीकानेर: ये सूचना 21 दिन बाद भेजने पर निगम ने पीबीएम अधीक्षक से मांगी पेनल्टी, पढ़ें पूरी खबर
