चिंकारा हिरण शिकार प्रकरण में दो आरोपियों को किया न्यायालय में पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

खाजूवाला, दंतौर क्षेत्र में चिंकारा हिरण के शिकार के प्रयास पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को 14 दिवस के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए है।

उप वन संरक्षक छतरगढ़ दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि रेंज दंतोर के अंतर्गत ग्राम 8 केएचएम की रोही में चिंकारा हिरण के शिकार के प्रयास में महेंद्रपाल सिंह बिश्नोई द्वारा वन विभाग को शिकायत की गईं थी। जिस पर वन विभाग द्वारा हाकम खां पुत्र साधक खां तथा रहीम खां पुत्र फाजुल खां निवासी सामेवाला पुलिस थाना दंतोर के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 / 51 में हिरण शिकार के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें हाकम खान एवं रहीम खां को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल एक चाकू तथा एक रस्सी बरामद की गई थी। वन्य जीव के शिकार के प्रयास में गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय खाजूवाला में पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने आरोपियों को 14 दिवस के न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं।