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बीकानेर: बिजली के तार में उलझकर गिरने से हुई मौत, देना होगा इतने लाख का मुआवजा

बीकानेर। जिला न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने बीकानेर से नापासर मार्ग पर बिजली का पोल लगाने में लापरवाही और सड़क पर बिखरे तार में उलझकर गिरने से मौत के मामले में जोधपुर डिस्कॉम और ठेकेदार को दोषी मानकर 9.17 लाख रुपए का मुआवजा भुगतने के आदेश दिए हैं। नापासर के मूंडसर गांव में जुलाई, 16 के दौरान बिजली के पोल लगाने का काम चल रहा था। जोधपुर डिस्कॉम ने यह काम गणेश इलेक्ट्रिकल को ठेके पर दे रखा था। ठेकेदार ने इस काम के लिए कन्हैयालाल को प्रतिनिधि नियुक्त किया था। पूरा काम ठेकेदार और उसके प्रतिनिधि की देखरेख में हो रहा था। दो जुलाई, 16 को सुबह 10.30 बजे घनश्याम व राजू बाइक पर सवार होकर नापासर से काम पर जा रहे थे। दोनों की बाइक बिजली का पोल लगाने वाले सड़क पर पड़े तारों में उलझ गई और वे गिर गए। घनश्याम को गंभीर चोटें आईं और उसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 4 जुलाई, 16 को उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने वर्ष, 17 में जोधपुर डिस्कॉम, ठेकेदार व उसके अधिकृत प्रतिनिधि के विरूद्व मुआवजे के लिए कोर्ट में वाद पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जोधपुर डिस्कॉम, ठेकेदार व प्रतिनिधि को दोषी मानते हुए मृतक के परिजनों को 9.17 लाख रुपए का मुआवजा और दिसंबर, 17 से वसूली तक 7.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।