











नई दिल्ली, भारतीय रेल द्वारा इस संबंध में जारी दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई है। निजी ऑपरेटर को पहले ही उन स्टेशन की लिस्ट रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वे ट्रेन का ठहराव चाहते हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से निजी ट्रेन से संबंधित गाइडलाइंस जारी की गयी है। इसके मुताबिक निजी ट्रेन ऑपरेटर को रूट में पड़ने वाले स्टेशन पर स्टॉपेज की सूची के साथ यह भी बताना होगा कि ट्रेन कितने बजे उस स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी। इसका फैसला लेने का अधिकार निजी ऑपरेटर को दिया गया है।
यह रेल परिचालन की योजना का ही एक हिस्सा होगा। समझौते के मसौदे के मुताबिक निजी ट्रेन ऑपरेटर को इसकी सूचना पहले देनी होगी। ट्रेन के स्टॉपेज की यह व्यवस्था कम से कम एक साल के लिए होगी और इसके बाद ही बीच के स्टेशन पर स्टॉपेज की समीक्षा की जा सकती है।
आवेदन पूर्व बैठक में शामिल हुए एक निजी ऑपरेटर के सवाल के जवाब में रेलवे ने कहा कि कंपनी रियायत समझौते के नियम एवं शर्तों के मुताबिक स्टेशन पर स्टॉपेज का फैसला करने में लचीला रुख अपना सकती है। निजी ट्रेन को उस रूट पर मौजूदा समय में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी के स्टॉपेज से अधिक देर ठहरने की अनुमति नहीं होगी। निजी संचालकों द्वारा जमा की जाने वाली योजना में उन स्टेशन को भी शामिल करना होगा जिनकी जरूरत बोगियों में पानी भरने, सफाई करने आदि के लिए होगी।

 
 