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पंचायत चुनाव से पहले बड़ा अपडेट, भजनलाल सरकार के मंत्री ने दिए ऐसे संकेत

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए लागू दो संतान से ज्यादा होने पर अपात्रता का प्रावधान हटाया जा सकता है। जनप्रतिनिधियों और दलों के नेताओं की मांग पर सरकार इस पर विचार कर रही है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसके संकेत दिए हैं। अभी नियम यह है कि जिनके दो से ज्यादा संतान है वे पंचायत या निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकते। मंत्री खर्रा ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि कई जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए तीन बच्चों की छूट दी जा सकती है, तो निकाय चुनाव में उम्मीदवारी के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बारे में चर्चा की है। उनका कहना है कि अभी विधि विशेषज्ञों से भी इससे जुड़े पहलुओं पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि सभी विभागों की राय मिलने के बाद जल्द ही राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय ले सकती है। पहले यह नियम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन समय के साथ सरकारी कर्मचारियों को इससे राहत दी जा चुकी है। इसलिए जनप्रतिनिधियों पर दो संतान की शर्त अब व्यवहारिक नहीं रही। उधर, विधानसभा में भी यह मामला उठ चुका है।