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खाजूवाला, खाजूवाला पुलिस थाने में प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला ने ईमित्र संचालक ग्राम पंचायत 25 केवाईडी के विरुद्ध आमजन के जन आधार कार्ड में ऑनलाइन संपादन करके मिथ्या ढंग से जलसाजी करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया है।
थानाधिकारी रामप्रताप वर्मा ने बताया कि प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला तेजदान चारण ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि ई-मित्र संचालक 25 केवाईडी हरदीप सिंह द्वारा आमजन के जन आधार कार्ड में ऑनलाइन संपादन करके मिथ्या ढंग से जलसाजी करते हुए अनुचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विधवा वृद्धावस्था अन्य में और योग्य नागरिकों के नाम से विगत लगभग 3 वर्षों से पेंशन उठाई जा रही थी। जिसमें आरोपी द्वारा आम नागरिकों के जन आधार कार्ड में ऑनलाइन कोर्ट रचित संपादन करके विभिन्न अन्य खातों में पेंशन जमा करवाई गई। जिन नागरिकों के जन आधार कार्ड के माध्यम से आरोपी द्वारा गलत तरीके से पेंशन ली गई थी, उन नागरिकों को पिछले लगभग 3 वर्षों से इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वर्तमान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत 25 केवाईडी के लाभार्थियों की सूची जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। जिसमें उपरोक्त नागरिकों का नाम सम्मिलित होने के कारण ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इन नागरिकों से संपर्क करने पर पता चला कि इनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित किसी प्रकार की पेंशन का भुगतान उनके खाते में नहीं हुआ है और ना ही इन्होंने इस योजना हेतु आवेदन किया। इन नागरिकों द्वारा इस संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। इन शिकायती प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करने पर इस प्रकरण की जांच हेतु उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा 23 अगस्त को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें कमेटी द्वारा यह पाया गया कि आरोपी ई मित्र संचालक हरदीप सिंह ने अपने ई-मित्र के माध्यम से आम नागरिकों के जन आधार कार्ड में ऑनलाइन कूट रचित दस्तावेज संपादन करके 32 लोगो के बैंक खातों से अनुचित ढंग से पेंशन जमा करवाई गई। जांच के दौरान यह तथ्य आरोपी द्वारा स्वीकार भी किया गया। परंतु जिन खातों में अनुचित ढंग से यह पेंशन जमा करवाई गई। उन खातों की जानकारी आरोपी द्वारा नहीं दी गई। जांच रिपोर्ट उपखंड अधिकारी खाजूवाला को पत्र पेंशनर्स की सूची एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपखंड अधिकारी खाजूवाला के द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित ई-मित्र संचालक आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए व उक्त पेंशन जहां से स्वीकृत हुई है रिकवरी की जावे। इस संबंधित में ई-मित्र संचालक आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसपर खाजूवाला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिसमे धारा 420, 408, 467, 471 भारतीय दंड संहिता में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच थानाधिकारी रामप्रताप वर्मा कर रहे है।