खाजूवाला, कोरोना वायरस के चलते खाजूवाला क्षेत्र के समस्त नागरिकों को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट खाजूवाला द्वारा निर्देश दिया जाता है कि कोरोना संक्रमण महामारी को ध्यान में रखते हुए राशन फल सब्ज़ी पशु आहार विक्रेताओं को वस्तुयें आमजन को निर्धारित दर पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिष्ठान और आवश्यक वस्तुओं की निर्धारित सूची चस्पा करना सुनिश्चित करें।1 अप्रैल 2020 से अगर किसी भी प्रतिष्ठान पर उक्त सूची चस्पा नहीं मिली तो प्रतिष्ठान को सीज कर दिया जावेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के पर्यटन के अंतर्गत अंतर्गत क़ानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
खाजूवाला: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देश
