खाजूवाला: कलेक्टर के आदेश पर समीक्षा बैठक, व्यापारी जरूर पढ़े।

खाजूवाला, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश समस्त जिले में धारा 144 लागू है। इसके तहत आज दिनांक 25-03-2020 को अधिकारियों, पत्रकार बन्धूओं तथा खाजूवाला म.डी के व्यापारियों के साथ अलन- अलन समीक्षा बैठक की गयी।

उपखण्ड अधिकारी ने पत्र जारी कर बताया कि परचून की दूकान तथा पशु आहार (खलचूरी) तथा पशु चारा टाल को प्रातः 09ः00 बजे से 12ः00 बजे तक आगामी आदेशो तक नियमित खोलना निश्चित किया गया। सब्जी मंडी को प्रातः 09ः00 बजे से 12ः00 बजे तक आगामी आदेशो तक नियमित खोलना निश्चित किया गया तथा प्रातः बोली के बाद समस्त सब्जियों की रेट लिस्ट सभी विक्रेता दूकान पर चस्पा करेंगे।

बाजार में घरेलू दूध वितरण हेतु प्रातः 09ः00 बजे तक तथा सांय 05ः00 बजे से 08ः00 बजे तक किसी भी मोटरसाईकिल या चैपहिया वाहन संचालक को उनका आधार कार्ड/आईडी सबूत देखकर अनुमति दी जावे।

बाजार में आवासीय क्षेत्र में पानी की आपूर्ति हेतु पानी टैंकर संचालक को उनका आधार कार्ड/आईडी सबूत देखकर अनुमति दी जावे।

प्रातः 09ः00 बजे से 12ः00 बजे तक बाजार खुलने के समय में खाजूवाला के आसपास तथा ढाणियों से राशन लेने के लिये आने वाले लोगो को उनका आधार कार्ड/आईडी सबूत देखकर अनुमति दी जावे। आटाचक्की को प्रातः 09ः00 बजे से 12ः00 बजे तक आगामी आदेशो तक नियमित खोलना निश्चित किया। आम जनता को जिला कलक्टर महोदय द्वारा जारी, डवाईजरी का पालन करने के लिये प्रचार-प्रसार किया जावे तथा प्रेरित किया जावे।मेडिकल व केमिस्ट व अन्य आवश्यक सेवा में अनिवार्य रूप से संचालित की जावे तथा इसमें कार्यरत कार्मिकों को आईडी/आधार कार्ड देखकर अनुमति दी जावे।

उपरोक्त के संबंध में स्वेच्छा से व्यापारियों ने सहमति जाहिर की है तथा समय के उपरान्त यदि कोई व्यापारी/विक्रेता अपनी दूकान को खूली रखता है तो वह व्यक्ति गत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा प्रशासन द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।