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नई दिल्ली, देश में कोरोना वायरस हर दिन पैर पसार रहा है। लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है, लेकिन कोरोना संक्रमितो की संख्या हर दिन बढती नजर आ रही है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकारों की ओर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम भी किया जा रहा है। इस दौरान कई राज्य सरकारें लॉकडाउन में रियायतें भी दे रही हैं।

इस बीच राजस्थान सरकार ने मॉल्स में स्थित कार्यालयों को खोलने की छूट दे दी है। ऐसे में राजस्थान में अब मॉल्स में स्थित ऑफिस खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शैक्षिक संस्थानों को सिर्फ गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही खोलने की छूट दी गई है। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन्हें खोला जा सकता है।

लॉकडाउन 4 में कई रियायतें

राजस्थान सरकार लॉकडाउन 4.0 में पहले ही कई रियायतों का ऐलान कर चुकी है। इसी क्रम में राजस्थान में सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इसके लिए सैनिटाइजेशन की शर्त रखी गई है। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ आ सकता है।

ऑरेंज जोन में बस, रिक्शा, टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है।
छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे।
बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे।
बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देगा।
गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे।

वहीं शादी समारोह के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। शादी समारोह में नियमों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा। अगर शादी समारोह में 50 से ज्यादा आदमी आए तो जुर्माना लगेगा।

राजस्थान में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राजस्थान में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं कोचिंग, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्टी, राजनीतिक और धार्मिक सभा पर बंदिश जारी रहेगी।