rkhabar
rkhabar
rkhabar

rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar
rkhabar

जोधपुर, राजस्थान के जैसलमेर जिले से सटी भारत-पकिस्तान सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के मद्देनजर सीमा पर पांच किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण पर रोक लगायी गयी है। मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करने के आदेश जारी किये गए है जो आगामी 27 सितम्बर तक की अवधि के लिए लागु रहेंगे ।

जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटारू, लौंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई, कारटा, खारीया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला, जाजीया, खारा, मूंगर, सोम, रोहिड़ेावाला, लौहार, आसूदा, धौरोई, बिछड़ा, मीठड़ाऊ, किरड़वाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मूरार, धनाना, लूणार, पोछीना, करड़ा, गोधूवाला, भूटावाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली, बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी आदि गांवों में तय प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट के गांवों में टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा ।