राजस्थान: बेटियों की शादी अब चिंता नहीं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनेगी सहारा, जानें कैसे करे आवेदन?
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान सरकार ने निर्धन और जरूरतमंद वर्ग के लिए एक राहत भरी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अब और अधिक प्रभावी रूप में सामने आ रही है, जिसमें पात्र परिवारों को कन्याओं के विवाह के लिए अधिकतम 51,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस योजना का लाभ अंतिम छोर के पात्र व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि जो लोग इस योजना के योग्य हैं, वे ई-मित्र केंद्र या विभागीय कार्यालय के माध्यम से आवेदन जरूर करें।
योजना की खास बातें:-
- राजस्थान के मूल निवासी ही योजना में पात्र होंगे।
- एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को 51,000 तक की राशि दी जाएगी।
अन्य को मिलेंगे 41 हजार रूपए:-
इस योजना में अन्य बीपीएल, अंत्योदय कार्डधारी, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला, विशेष योग्यजन एवं पालनहार योजना से जुड़ी कन्याओं को 41,000 तक की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना सिर्फ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अधिकतम दो कन्या संतानों पर लागू होगी।
इन महिलाओं को राहत:-
वे महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 50,000 से कम है और जिनके परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, उनकी पुत्रियों के विवाह पर भी सहायता मिलेगी। यदि विवाह योग्य कन्या अनाथ है, तो उसकी देखभाल कर रही विधवा महिला भी आवेदन कर सकती है।
आवेदन कैसे करें?:-
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है। इसके अलावा वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर भी आवेदन कर सकते हैं।