Stenographer Recruitment: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर-निजी सहायक ग्रेड-2 भर्ती पर लगाई रोक, चयन बोर्ड से मांगा जवाब
R.खबर ब्यूरो। जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड-2 की सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने दिनेश शर्मा और अन्य की याचिका पर यह आदेश जारी किया। अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए टाइपिंग में पांच प्रतिशत अतिरिक्त गलतियों की छूट देकर नियुक्ति करने के मामले में जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि फरवरी 2024 में 400 से अधिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। नियमों के अनुसार टाइपिंग में 20 प्रतिशत तक गलतियों की छूट दी जा सकती है, और पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में ही पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
हाल ही में सामने आया कि पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद 25 प्रतिशत तक गलतियां करने वालों को भी नियुक्ति देने पर विचार किया जा रहा है। इसी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई है।

