सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, अप्रेल में होंगे चुनाव

जयपुर, राजस्थान पंचायत चुनाव में शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार का बड़ी राहत प्रदान की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक ही चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही बाकी बचे हुए चुनाव करवाने होंगे। AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में सरकार के नोटीफिकेशन के अनुसार चुनाव कराने की मांग की। उधर, राज्य चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए 3 महीने का समय मांगा है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1 दिसंबर को हुए संशोधित पुर्नगठन को सही मानते हुए जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। आयोग ने प्रदेश की 11,139 ग्राम पंचायतों के लिए चार चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में प्रदेश की 9,171 ग्राम पंचातयों के चुनाव होने थे। जबकि चौथे चरण में 1,954 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव तय किए गए। आयोग ने कानूनी अड़चनों के कारण शेष बची ग्राम पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया था।
उधर, राजस्थान की 15वीं विधानसभा का चौथा और नए साल का पहला सत्र शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने नियम विरुद्ध सदन आहूत करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। हालांकि इस हंगामे के बीच भी राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। इसके बाद बीजेपी ने सदन से वॉकआउट (walkout) किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आनन-फानन में सरकार ने सत्र बुलाकर विधायकों को तैयारी का मौका ही नहीं दिया गया।